नयी दिल्ली। केंद्र सरकार का सड़क एवं परिवहन मंत्रालय एक नया नियम लाने वाला है जिसके तहत अब दोपहिया वाहन पर यदि बच्चा सवार है तो वाहन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं रखी जा सकेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन सवार बच्चों की सुरक्षा के लिए खास सुरक्षा कवच व हेलमेट अनिवार्य करने का भी नियम प्रस्तावित किया है।
मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना में कहा गया है कि दोपहिया वाहन चालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके साथ सवार होने वाले नौ माह से लेकर चार साल तक के बच्चे भी हेलमेट अवश्य पहनें।प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि दोपहिया वाहन चालक के साथ चार से साल से कम उम्र का बच्चा सवार हो तो गति 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि दोपहिया वाहन चालक यह सुनिश्चित करेगा कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ सीट पर बांधे रखने के लिए एक ‘सुरक्षा कवच’ इस्तेमाल किया जाए। मंत्रालय ने इन प्रारूप नियमों पर संबंधित लोगों की आपत्तियां व सुझाव भी मांगे हैं।
कैसा होगा सुरक्षा कवच
छोटे बच्चों के लिए सुरक्षा कवच एक ऐसा जैकेट होता है, जिसे एडजस्ट किया जा सकेगा। इस जैकेट से जुड़े फीते इस तरह लगे होते हैं कि उसे वाहन चालक अपने कंधों से जोड़ सकेगा। इस सुरक्षा कवच से बच्चे के ऊपरी धड़ को बाइक चालक से लूप के जरिए जोड़ा जा सकेगा। इसके फीतों को सीट बेल्ट की तरह बनियान के पीछे से जोड़कर और पट्टियों को बनियान के ऊपर से पार किया जाएगा, ताकि क्रॉस जैसे दो ओवर लूप बन जाएं। यह सुरक्षा कवच हल्का, एडजस्टेबल, वाटरप्रूफ और टिकाऊ होना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया महत्व
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इन प्रारूप नियमों का महत्व व आवश्यकता बताई। इसमें कहा गया है कि ड्राइवर से बच्चे को जोड़ने के लिए एक सेफ्टी हार्नेस (सुरक्षा कवच) लगाना जरूरी है, यह सेफ्टी हार्नेस दोनों को जोड़े रखेगा ताकि मोटरसाइकिल चलाने के दौरान बच्चा गिरे नहीं।

